सीईओ के आदेश की भी अनदेखी!
प्रथम अपील में जानकारी देने के निर्देश, फिर भी पंचायत सचिव ने नहीं दी सूचना; अब राज्य सूचना आयोग में जाएगी द्वितीय अपील
घरघोड़ा। जनपद पंचायत घरघोड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत बैहामुड़ा के पंचायत सचिव द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। मामले में अब आवेदक द्वारा द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, रायपुर में किए जाने की तैयारी है।
मामला ग्राम पंचायत बैहामुड़ा से संबंधित है। आवेदक द्वारा RTI अधिनियम के तहत पंचायत से संबंधित दस्तावेज एवं जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित समय में जानकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इसके बाद जनपद पंचायत घरघोड़ा के प्रथम अपीलीय अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 05 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदक को सूचना 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। यदि कार्यालय में संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसकी सूचना आवेदक को देने के भी निर्देश दिए गए हैं।
लेकिन आदेश के बाद भी नहीं मिली जानकारी!
आवेदक का आरोप है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत बैहामुड़ा के पंचायत सचिव किशोर कुमार सिदार द्वारा आज दिनांक तक मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे सवाल उठ रहा है कि जब उच्चाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश जारी किया जा चुका है, तो उसके पालन में देरी क्यों हो रही है?
अब राज्य सूचना आयोग में दस्तक
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बावजूद सूचना नहीं मिलने से नाराज आवेदक अब छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करने जा रहा है। द्वितीय अपील में प्रथम अपीलीय आदेश की अवहेलना, सूचना उपलब्ध नहीं कराने तथा RTI अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों के पालन की जांच की मांग की जा सकती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जनपद पंचायत के सीईओ स्तर से सूचना देने का आदेश जारी हो चुका है, तो आखिर पंचायत स्तर पर उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? क्या संबंधित अधिकारी आदेश के पालन की समीक्षा करेंगे या फिर आवेदक को सूचना के लिए राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा?
फिलहाल मामला सूचना के अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है।
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