शासकीय कार्यों में लापरवाही पर गिरी गाज, ग्राम पंचायत नावापारा-ब के सचिव सुदर्शन कर्ष निलंबित
कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना, नोटिस का जवाब नहीं देने और समीक्षा बैठकों में संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर जिला पंचायत CEO की कार्रवाई
रायगढ़। शासकीय कार्यों में लापरवाही और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के मामले में जिला पंचायत रायगढ़ ने सख्त कार्रवाई की है। विकासखंड पुसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत नावापारा-ब के सचिव सुदर्शन कर्ष को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे ने आदेश जारी किया है।
प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, सचिव सुदर्शन कर्ष पर कार्यालयीन आदेशों का पालन नहीं करने, कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा समीक्षा बैठकों में शासकीय योजनाओं एवं पंचायत के कार्यों की संतोषजनक जानकारी नहीं देने के आरोप सामने आए। इसके अलावा, कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के मामले में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कृत्यों को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के विपरीत मानकर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में पुसौर रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सुदर्शन कर्ष का मुख्यालय जनपद पंचायत पुसौर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश: शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, आदेशों की अनदेखी और जवाबदेही में कमी के मामलों में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
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