July 22, 2026

जिला बदर आरोपी का पुलिस कार्यालय में हाईवोल्टेज ड्रामा! पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा चाहत शुक्ला, हंगामे के बाद गिरफ्तार, कोर्ट से सीधा जेल

IMG-20260717-WA0008.jpg

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश — “कानून को चुनौती देने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा”

रायगढ़,

रायगढ़ पुलिस कार्यालय शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जिला बदर आरोपी चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य अचानक पुलिस कार्यालय परिसर पहुंच गया और जोर-जोर से हंगामा करने लगा। आरोपी के हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल होने की सूचना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बोतल को तत्काल उसके कब्जे से सुरक्षित जब्त कर लिया और स्थिति को बिगड़ने से पहले ही आरोपी को काबू में ले लिया।

एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। शनिवार को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया।

🚨 पुलिस कार्यालय में मचाया बवाल

पुलिस के अनुसार, 16 जुलाई 2026 की शाम जिला बदर आरोपी चाहत शुक्ला पुलिस कार्यालय पहुंचा और स्वयं के विरुद्ध की गई जिला बदर कार्रवाई को लेकर पुलिस पर आरोप लगाते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में पेट्रोल से भरी प्लास्टिक की बोतल देखकर पुलिसकर्मी तुरंत सतर्क हो गए और किसी भी अप्रिय घटना से पहले बोतल को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया।

इसके बाद भी आरोपी शांत नहीं हुआ और लगातार अभद्र व्यवहार करते हुए हंगामा करता रहा। स्थिति को देखते हुए कोतवाली थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।

🚨 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी करते हुए इस्तगासा क्रमांक 308/2026 में धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। 17 जुलाई को आरोपी को एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जारी जेल वारंट के आधार पर उसे जिला जेल रायगढ़ भेज दिया गया।

🚨 लगातार आपराधिक गतिविधियों में रहा शामिल

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चाहत शुक्ला उर्फ आदित्य (29 वर्ष) निवासी रेलवे स्टेशन मोटरसाइकिल स्टैंड के पीछे, थाना कोतवाली, वर्ष 2023 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध मारपीट सहित कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।

उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए वर्ष 2024 में पहली बार एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। अवधि समाप्त होने के बाद भी उसकी गतिविधियों में सुधार नहीं आया, जिसके बाद वर्ष 2025 में फिर से उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया।

🚨 जिला दंडाधिकारी के आदेश की खुली अवहेलना

जिला दंडाधिकारी रायगढ़ ने 23 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क) एवं 5(ख) के तहत चाहत शुक्ला को रायगढ़ सहित सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया था।

इसके बावजूद आरोपी ने आदेश की अवहेलना करते हुए रायगढ़ जिले में प्रवेश किया और पुलिस कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया, जिसके चलते उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की गई।

🚨 एसएसपी शशि मोहन सिंह की दो टूक चेतावनी

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया है कि—

> “जिला बदर आदेश का उल्लंघन, लोक शांति भंग करने का प्रयास अथवा कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस तत्काल, सख्त और प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करेगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है।”