BREAKING NEWS | NEWS 13 RGH – RTI पर पंचायत सचिव की मनमानी!
समय पर सूचना नहीं दी, प्रथम अपीलीय आदेश भी बेअसर—अब राज्य सूचना आयोग के दरवाजे पर पहुंचा मामला
घरघोड़ा। ग्राम पंचायत बैहामुड़ा में सूचना के अधिकार कानून को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। आरटीआई आवेदन पर निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने के बाद जब मामला प्रथम अपीलीय अधिकारी तक पहुंचा, तो वहां से भी सूचना उपलब्ध कराने का स्पष्ट आदेश जारी हुआ। लेकिन आरोप है कि आदेश के बाद भी आवेदक को मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
मामले में ग्राम पंचायत बैहामुड़ा के जनसूचना अधिकारी एवं सचिव से पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय जानकारी मांगी गई थी। जानकारी समय-सीमा में नहीं मिलने पर प्रथम अपील की गई।
इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घरघोड़ा ने अपील प्रकरण क्रमांक 1346 में 29 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया। आदेश में जनसूचना अधिकारी को आवेदक को मांगी गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
⚡आदेश की समय-सीमा भी खत्म, फिर भी सूचना गायब!
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया, तो उसके बाद भी आवेदक को जानकारी क्यों नहीं मिली? क्या जनसूचना अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की परवाह नहीं है?
आरटीआई में पंचायत के जीएसटी बिल, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक खातों एवं वित्तीय लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। ये दस्तावेज पंचायत की वित्तीय पारदर्शिता और शासकीय राशि के उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं।
👀अब राज्य सूचना आयोग में शिकायत, कार्रवाई पर टिकी नजर
लगातार सूचना नहीं मिलने और प्रथम अपीलीय आदेश के कथित अनुपालन नहीं होने के बाद आवेदक ने अब मामले की शिकायत राज्य सूचना आयोग से की है।
मामला अब महज सूचना देने में देरी का नहीं, बल्कि आरटीआई कानून के तहत जारी प्रथम अपीलीय आदेश के पालन का भी बन गया है। शिकायत के बाद अब राज्य सूचना आयोग से जनसूचना अधिकारी की भूमिका और सूचना रोके जाने के कारणों पर जवाब-तलब होने की उम्मीद है।
✨सवालों के घेरे में पंचायत की पारदर्शिता
पंचायत के वित्तीय दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी आखिर इतनी संवेदनशील क्यों है कि पहले निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी गई और प्रथम अपील के बाद भी मामला आयोग तक पहुंच गया?
अब देखना होगा कि राज्य सूचना आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय होती है।
🔴 NEWS 13 RGH — बड़ा सवाल
“जब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 15 दिन में सूचना देने का आदेश दिया, तो फिर आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ?”
आरटीआई के जवाब से बचने की कोशिश या पंचायत के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है?
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