September 24, 2026

कानून का लोहे-सा शिकंजा : अपराधिक मानववध मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

0
IMG-20251206-WA0005.jpg

निरीक्षक कुमार गौरव साहू की निर्भीक एवं वैज्ञानिक विवेचना ने दिलाई कठोर सजा

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक  दिव्यांग पटेल के कुशल नेतृत्व में रायगढ़ पुलिस ने एक बार फिर कानून की मजबूती और वैज्ञानिक जांच की शक्ति को साबित किया है। सत्र न्यायाधीश रायगढ़  जितेंद्र कुमार जैन के न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्रमांक 114/2024 (थाना खरसिया अपराध क्रमांक 544/2024) में आरोपी कुशल चौहान पिता झाडूराम चौहान (41 वर्ष), निवासी बाम्हनपाली को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹100 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी खरसिया और वर्तमान में घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू की सटीक, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष विवेचना ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष को मज़बूत आधार प्रदान किया, वहीं लोक अभियोजक  पी.एन. गुप्ता ने ठोस साक्ष्यों, दमदार तर्कों और प्रभावी जिरह के माध्यम से मामले को मजबूत रूप से प्रस्तुत किया।




घटना का विवरण : घरेलू विवाद से बढ़कर बनी दर्दनाक मौत

अभियोजन के अनुसार 11 सितंबर 2024 को ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया को सूचना मिली कि आरोपी ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी विमला खड़िया को बेरहमी से पीटा है।

आरोपी ने पत्नी को घसीटकर कमरे में ले जाकर बांस के डंडे से निर्ममता पूर्वक मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों द्वारा तत्काल डायल 112 को जानकारी दी गई। घायल महिला को सिविल अस्पताल खरसिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

थाना खरसिया द्वारा मर्ग कायम कर अपराध दर्ज किया गया।

वैज्ञानिक जांच बनी सजा की बुनियाद

निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया तथा उसके मेमोरेंडम पर—

घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा,

खून से सने कपड़े,

पटवारी नक्शा,

मुख्य गवाहों के बयान,

तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित सभी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर मज़बूत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।


सुनवाई के दौरान 15 गवाहों के बयान कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई।

लगातार सफल विवेचना का उदाहरण

उल्लेखनीय है कि निरीक्षक कुमार गौरव साहू इससे पूर्व भी थाना दीनदयाल नगर, रायपुर के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफल रहे हैं।
लगातार दो संगीन मामलों में बैक-टू-बैक सजा दिलाकर उन्होंने अपनी विवेचना क्षमता, निष्ठा और दक्षता को एक बार फिर सिद्ध किया है।

इस उपलब्धि को रायगढ़ पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण सफलता माना है, जो जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *