श्रमिक सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ा भारी

नियम उल्लंघन पर 03 कारखानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण

रायगढ़।जिले में औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग, रायगढ़ द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच के दौरान कारखाना अधिनियम के गंभीर उल्लंघन सामने आने पर तीन कारखानों के विरुद्ध श्रम न्यायालय रायगढ़ में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिससे श्रमिकों की जान एवं स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। प्रशासन ने इन लापरवाहियों को गंभीरता से लेते हुए कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्भाग रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि—

मेसर्स सुनील इस्पात एंड पावर प्रा. लि., ग्राम चिरईपानी, पोस्ट लाखा के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार तोला के विरुद्ध धारा 7ए(2)(ए) एवं 7ए(2)(सी) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्रा. लि., ओ.पी. जिंदल इंडस्ट्रियल पार्क, पूंजीपतरा के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक विवेक चंद्र उपाध्याय के खिलाफ धारा 7ए(2)(ए) एवं धारा 21(1)(4) के तहत श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है।
वहीं मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट जामगांव के अधिभोगी प्रदीप कुमार डे के विरुद्ध धारा 7ए(2)(डी) एवं 7ए(2)(ए) के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई की गई है।
उप संचालक पटेल ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी निरीक्षण, जांच एवं वैधानिक कार्रवाई का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
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