“ऑपरेशन आघात” का असर: 70 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को 1 वर्ष की सश्रम कारावास, 2 माह 4 दिन में आया फैसला
रायगढ़। जिले में अवैध शराब कारोबार और नशे के खिलाफ रायगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन आघात” के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। थाना घरघोड़ा क्षेत्र में अवैध महुआ शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि अपराध दर्ज होने के महज 2 माह 4 दिन के भीतर मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया, जिसे पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन का परिणाम माना जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा दामोदर प्रसाद चंद्रा के न्यायालय ने दांडिक प्रकरण क्रमांक 151/2026 में थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 93/2026 के आरोपी कन्हैया लाल डनसेना (31 वर्ष), निवासी ग्राम घरघोड़ी, थाना घरघोड़ा को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ₹25,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मामले की शुरुआत 15 मार्च 2026 को हुई, जब थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम घरघोड़ी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी कन्हैया लाल डनसेना के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹10,500 बताई गई। पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में विधिवत शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा की गई। विवेचना के दौरान मामले से जुड़े 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, वहीं 11 दस्तावेज एवं अन्य आर्टिकल साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश महिलाने ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तथ्यों को मजबूती से रखा।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दस्तावेजों का परीक्षण किया तथा आरोपी के कब्जे से महुआ शराब की बरामदगी को प्रमाणित माना। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत इसे रायगढ़ पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने से अपराधियों के खिलाफ समयबद्ध न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि
“ऑपरेशन आघात के तहत यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को ऐसे कार्य छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। रायगढ़ पुलिस मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर उन्हें कठोर दंड दिलाने के लिए निरंतर कार्रवाई करती रहेगी।”
- महुआ के नशे पर पुलिस का प्रहार: कुडुमकेला में छापा, 26 लीटर कच्ची शराब के साथ महिला गिरफ्तार - May 30, 2026
- आंगनबाड़ी में मासूमों को पिलाया जा रहा आयरनयुक्त दूषित पानी! स्वास्थ्य पर मंडरा रहा गंभीर खतरा छैडोरिया गांव की आंगनबाड़ी में पेयजल संकट, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत से हो रहा खिलवाड़ - May 30, 2026
- सत्ता की हनक या दफ्तरशाही का घमंड? सरगुजा में ‘खादी’ और ‘अधिकारी’ के बीच हाई-वोल्टेज दंगल!… FIR दर्ज… - May 28, 2026
