June 13, 2026

ईंट के पैसों के विवाद में हुई थी हत्या, 5 साल बाद आया फैसला — आरोपी को उम्रकैद

IMG-20260405-WA0005.jpg

🚨 घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला: टांगी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

📍 घरघोड़ा | रायगढ़

न्यायालय ने एक चर्चित हत्या प्रकरण में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जान लेने वाले आरोपी को अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।

अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी श्रवण कलंग को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

🔴 क्या था मामला?

घटना ग्राम चिंगारी दर्रापारा की है। अभियोजन के अनुसार 25 अप्रैल 2021 को आरोपी श्रवण कलंग बार-बार मृतक जेठू राम कलंगा के घर जाकर ईंट के पैसों की मांग कर रहा था। मृतक द्वारा बाद में भुगतान करने की बात कहने पर आरोपी भड़क गया।

बताया गया कि आरोपी शराब पीने के लिए तत्काल पैसे मांग रहा था। शाम करीब 7:30 बजे दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गुस्से में आरोपी ने टांगी से जेठू राम के सीने पर जानलेवा वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल जेठू राम की अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान ही मौत हो गई।

🚨 पुलिस विवेचना बनी सजा की मजबूत नींव

मामले में थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 124/2021 दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचना अधिकारी बी.एस. पैंकरा ने साक्ष्य जुटाकर एवं गवाहों के बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

⚖️ सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

विचारण के दौरान प्रस्तुत गवाहों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं परिस्थितिजन्य तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

💰 पीड़ित परिवार को मिलेगी क्षतिपूर्ति

न्यायालय ने मृतक के वारिसों एवं आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है।

⚡ ‘पैसों के विवाद में बहा खून, अब उम्रभर जेल में कटेगी जिंदगी’

राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी करते हुए पक्ष रखा।