July 16, 2026

शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, अपहरण और धमकी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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विशेष वर्ग की 19 वर्षीय युवती को जबरन रायगढ़ और ओडिशा ले गया आरोपी, घरघोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

दुष्कर्म, अपहरण और एससी/एसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोपी न्यायिक रिमांड पर

रायगढ़/घरघोड़ा। महिलाओं एवं विशेष वर्ग के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई के क्रम में घरघोड़ा पुलिस ने शादी का झांसा देकर एक युवती का शारीरिक शोषण करने, अपहरण कर जबरन अपने साथ रखने और लगातार धमकी देने के गंभीर मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में महिला सुरक्षा और विशेष वर्ग के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा पूर्ण कराई गई।

प्रेम संबंध की आड़ में रचा गया शोषण का जाल

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय पीड़िता ने 31 मई 2026 को थाना घरघोड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि लगभग एक वर्ष पूर्व उसकी पहचान ग्राम पुसल्दा निवासी ललित लोहार उर्फ ललित अगरिया से हुई थी, जो स्थानीय फ्लाई ऐश ब्रिक्स भट्ठे में कार्य करता था।

आरोप है कि युवक ने युवती को प्रेम और विवाह का भरोसा दिलाकर विश्वास में लिया तथा बाद में उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। युवती के अनुसार आरोपी लगातार उसे डराता-धमकाता था और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।

होली के बाद जबरन बनाया शारीरिक संबंध

रिपोर्ट में युवती ने बताया कि 8 मार्च 2026 को आरोपी उसे गांव के एक बाड़ी क्षेत्र में ले गया, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए। घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पीड़िता के अनुसार इसके बाद आरोपी लगातार दबाव बनाकर कई बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा और शादी नहीं करने पर जबरन उठा ले जाने की धमकी देता था।

रात में घर से उठाकर रायगढ़ ले गया आरोपी

मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब 11 मई 2026 की रात लगभग 11 बजे आरोपी युवती के घर पहुंचा और उसे बाहर बुलाकर जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर रायगढ़ ले गया।

रायगढ़ में आरोपी के माता-पिता किराए के मकान में रहते थे। युवती के अनुसार आरोपी के परिजनों ने उसे घर छोड़ने की समझाइश भी दी, लेकिन आरोपी नहीं माना और युवती को अपने साथ रखा।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने करीब एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखकर डरा-धमकाकर शारीरिक शोषण किया।

ओडिशा ले जाकर पत्नी बताकर कराया परिचय

जांच में सामने आया कि आरोपी युवती को बाद में ओडिशा स्थित अपनी नानी के घर भी ले गया, जहां उसने युवती का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया।

ओडिशा में रहने के दौरान किसी तरह युवती को एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल मिला, जिससे उसने अपने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलने पर 28 मई को परिजन वहां पहुंचे और उसे वापस घर लेकर आए।

घर लौटने के बाद भी आरोपी लगातार युवती को दोबारा उठा ले जाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहा। इसी भय के कारण युवती तत्काल पुलिस के पास नहीं जा सकी।

एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पीड़िता की शिकायत पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 186/2026 दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध—

– धारा 64(2)(ड) बीएनएस
– धारा 127(4) बीएनएस
– धारा 140(3) बीएनएस
– धारा 351(3) बीएनएस
– धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट

के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।

जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और पीड़िता के कथनों के आधार पर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।

मुखबिर की सूचना पर दबिश, आरोपी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू को आरोपी की मौजूदगी संबंधी सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा गिरफ्तारी की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

एसएसपी का सख्त संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा—

“महिलाओं एवं विशेष वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों को रायगढ़ पुलिस अत्यंत गंभीरता से लेती है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और आरोपियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के शोषण, धमकी या अत्याचार की स्थिति में पीड़ित अथवा उनके परिजन बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें।”

गिरफ्तार आरोपी

ललित लोहार उर्फ ललित अगरिया
पिता – मकुंद अगरिया
उम्र – 20 वर्ष
निवासी – ग्राम पुसल्दा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

पुलिस का संदेश

“महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के कठघरे तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है।”