January 26, 2026

निजी स्कूलों की मनमानी पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई

private-school-book-dress.jpg

पाठ्य पुस्तक व गणवेश विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, जबरन खरीद पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी

रायगढ़!जिले में निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्य पुस्तकों एवं गणवेश की बिक्री तथा विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से सामग्री क्रय करने के लिए विवश किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अत्यंत गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस विषय में उन्होंने स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी करते हुए निजी विद्यालयों की मनमानी पर सख्त अंकुश लगाने के संकेत दिए हैं।

कलेक्टर चतुर्वेदी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी निजी विद्यालय परिसर में पाठ्य पुस्तकों अथवा गणवेश का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी निर्धारित दुकान से पुस्तकें अथवा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। ऐसे कृत्य को शैक्षणिक नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. के.वी. राव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला मुख्यालय में संचालित कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल एवं विद्या विकास कॉन्सेप्ट स्कूल, रायगढ़ के प्राचार्यों को आगामी शैक्षणिक सत्र से अनिवार्य रूप से एन.सी.ई.आर.टी./एस.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त सभी संबंधित विद्यालयों को यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि विद्यालय प्रांगण में किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक या गणवेश की बिक्री नहीं की जाएगी तथा विद्यार्थियों को किसी विशेष दुकान से खरीदारी हेतु विवश नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने इस संबंध में कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित निजी विद्यालय की मान्यता समाप्त करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर की इस सख्ती से अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है तथा निजी विद्यालयों को नियमों के दायरे में रहकर संचालन करने का स्पष्ट संदेश दिया गया हैं |