March 2, 2026

केलो बिहार में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का बड़ा प्रहार

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किराये के मकान में चल रहा था गोरखधंधा, 2 आरोपी गिरफ्तार
पीटा एक्ट की धारा 3,4,5 के तहत मामला दर्ज, आपत्तिजनक सामग्री जब्त

    ➡️ सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में चक्रधरनगर व साइबर पुलिस की संयुक्त सटीक रेड
    ➡️ बाहर से महिलाओं को लाकर कराया जा रहा था अनैतिक देह व्यापार
    ➡️ पाइंटर के जरिए खुलासा, मौके से आरोपी रंगेहाथ पकड़े गए
    ➡️ एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश— जिले में अनैतिक गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
    रायगढ़ |वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के स्पष्ट व कठोर दिशा-निर्देशन में रायगढ़ जिले में अवैध शराब, जुआ-सट्टा एवं अनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बीती रात नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में देह व्यापार के विरुद्ध एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
    पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि केलो बिहार कॉलोनी स्थित संतोष सोनी के मकान में किरायेदार डिंपी उर्फ राहुल इजारदार द्वारा बाहर से महिलाओं को लाकर किराये के मकान में देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसएसपी को अवगत कराया गया, जिनके मार्गदर्शन में थाना चक्रधरनगर एवं साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम गठित कर योजनाबद्ध रेड की गई।
    पुलिस द्वारा पहले एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर निर्धारित रकम देकर मकान भेजा गया। पाइंटर से संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी कर अचानक दबिश दी। मौके पर मकान के अंदर तीन महिलाएं, पुलिस पाइंटर, मुख्य आरोपी डिंपी उर्फ राहुल इजारदार तथा उसका सहयोगी नागेंद्र विश्वकर्मा पाए गए। तलाशी के दौरान देह व्यापार में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।
    पूछताछ में नागेंद्र विश्वकर्मा ने स्वीकार किया कि डिंपी इजारदार मकान का किरायेदार है, जो महिलाओं को पैसों का लालच देकर वेश्यावृत्ति कराता है और स्वयं इसका संचालन, प्रबंधन व दलाली करता था। आरोपी देह व्यापार को ही अपनी आजीविका का माध्यम बनाए हुए था।
    पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, पाइंटर द्वारा दी गई नकद राशि एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया।
    गिरफ्तार आरोपी
    1️⃣ डिंपी उर्फ राहुल इजारदार, पिता जीवनलाल इजारदार, उम्र 40 वर्ष,
    निवासी— संतोष सोनी का मकान, केलो बिहार, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़
    2️⃣ नागेंद्र विश्वकर्मा, पिता विनोद विश्वकर्मा, उम्र 35 वर्ष,
    निवासी— गणेश चौक, थाना कोतरारोड, रायगढ़
    उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 32/2026,
    धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
    एसएसपी का सख्त संदेश
    शशि मोहन सिंह —
    “जिले में किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।”
    कार्यवाही में प्रमुख भूमिका
    एडिशनल एसपी (साइबर) अनिल विश्वकर्मा,
    सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में
    प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू,
    एएसआई नंद कुमार, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू,
    आरक्षक राजेश सिदार,
    साइबर थाना से प्रधान आरक्षक राजेश पटेल,
    रेनू मंडवी सिंह, प्रशांत पंडा, रविंद्र गुप्ता, विक्रम सिंह, सुरेश सिदार
    एवं महिला आरक्षक मेनका चौहान की सराहनीय भूमिका रही।