कारखानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर सख्ती
चार कारखानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, श्रम न्यायालय ने लगाया लाखों रुपये का अर्थदण्ड
रायगढ़। जिले में औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों में लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल द्वारा विभिन्न कारखानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारखानों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए। इन मामलों का निराकरण फरवरी 2026 में किया गया, जिसमें दोषी पाए गए संचालकों पर लाखों रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
इन कारखानों पर हुई कार्रवाई
मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा. लि., सराईपाली (रायगढ़)
निरीक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7A(2)(a) तथा धारा 41 सहपठित नियम 73(1) का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक प्रकाश बेहरा को श्रम न्यायालय द्वारा 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पावर प्रा. लि., पाली (मेन रोड), रायगढ़
निरीक्षण में कई सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए। इस प्रकरण में अधिभोगी उत्तम कुमार अग्रवाल और कारखाना प्रबंधक वीर विक्रम सिंह को श्रम न्यायालय ने 4-4 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मेसर्स विष्णु ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, ग्राम उपरकछार, विकासखंड फरसाबहार (जशपुर)
कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अधिभोगी एवं प्रबंधक विष्णु प्रसाद को न्यायालय द्वारा 3 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
मेसर्स इंड सिनर्जी लिमिटेड, ग्राम कोटमार (रायगढ़)
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के उल्लंघन के मामले में संचालक नेत्रानंद थतोई तथा ए.जी. कंस्ट्रक्शन के संचालक अदालत गिरी को श्रम न्यायालय द्वारा 8-8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक ने स्पष्ट किया है कि कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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