जंगली सूअर के मांस को लेकर विवाद बना हत्या की वजह — दो आरोपियों को उम्रकैद
घरघोड़ा।अपर सत्र न्यायालय, घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने एक सनसनीखेज हत्या मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मामूली विवाद ने जिस तरह एक व्यक्ति की जान ले ली, उसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है।
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने मामले का विवरण देते हुए बताया कि यह घटना थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत चौकी रैरूमा खुर्द के ग्राम सकरलिया की है। यहां आरोपी रत्थू राम राठिया एवं सीताराम राठिया ने मृतक श्याम लाल राठिया के साथ जंगली सूअर का मांस अकेले खाने की बात को लेकर विवाद शुरू किया।
विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में श्याम लाल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 55/2019 के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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⚠️ सोचने वाली बात
यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि शराब के नशे में छोटी-छोटी बातें कैसे खूनी विवाद में बदल जाती हैं। क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद समाज में जागरूकता की कमी साफ दिखाई देती है।
*एक मामूली विवाद, एक पल का गुस्सा — और एक जिंदगी खत्म।*
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