घरघोड़ा में पत्नी की हत्या: कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
रायगढ़ / घरघोड़ा।अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने पत्नी की बेरहमी से हत्या के मामले में आरोपी प्रेम साय एक्का को आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसे स्पष्ट रूप से हत्या का मामला मानते हुए सख्त फैसला सुनाया।
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🩸 घटना का सिलसिलेवार विवरण
मामला थाना कापू क्षेत्र के अपराध क्रमांक 70/2022 से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता जयप्रकाश यादव (ग्राम जगाल मौहा) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि:
5 जून 2022 की शाम करीब 3–4 बजे
उसने आरोपी को अपनी दूसरी पत्नी इन्द्रो बाई को डंडे से बेरहमी से पीटते देखा
आरोपी उसे गांव के मंगल साय के घर की ओर से घसीटते हुए ला रहा था
अगले दिन सुबह पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है
शव पर गंभीर चोटों के कई निशान पाए गए
यह स्पष्ट हुआ कि लगातार मारपीट के कारण ही महिला की जान गई।
⚖️ जांच और कोर्ट का फैसला
मामले की विवेचना तत्कालीन अधिकारी बृज किशोर गिरी ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।
अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई।
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🔥 बड़ा सवाल: कब रुकेगी यह हिंसा?
कापू क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार:
गांवों में नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है
महिला और पुरुष दोनों ही इसकी चपेट में हैं
छोटी-छोटी कहासुनी अक्सर हिंसक रूप ले लेती है
यह घटना सिर्फ एक सजा की खबर नहीं, बल्कि उस सामाजिक समस्या का आईना है, जो चुपचाप कई घरों को तोड़ रही है।
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