जमीन विवाद बना खूनखराबा: टांगी से हत्या, आरोपी को उम्रकैद की सजा
घरघोड़ा। जमीन बिक्री को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
⚖️ घटना का पूरा घटनाक्रम
थाना तमनार के अपराध क्रमांक 16/2021 के अनुसार, 20 जनवरी 2021 की दोपहर करीब 3–4 बजे, मृतक मनबोध राठिया अपने घर पर मौजूद थे। उसी दौरान जमीन बिक्री को लेकर आरोपी सोनसाय राठिया से विवाद शुरू हुआ।
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में टांगी से मृतक के गले पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से मनबोध राठिया की मौके पर ही मौत हो गई।
🕵️ जांच और कार्रवाई
मृतक के पुत्र प्रेम साय राठिया की शिकायत पर तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने मामले की जांच शुरू की। साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
⚖️ न्यायालय का फैसला
सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनसाय राठिया को हत्या का दोषी पाते हुए—
आजीवन कारावास
₹1000 अर्थदंड
की सजा सुनाई।
💰 पीड़ित परिवार को राहत
न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को ₹1,00,000 की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
👨⚖️ अभियोजन पक्ष की भूमिका
राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी करते हुए मामले को मजबूती से रखा।
👉 यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर अपराधों पर न्याय व्यवस्था सख्ती से कार्रवाई करती है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाती है।
