रायगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई : 24 घंटे के भीतर अपहृत युवक सकुशल बरामद, झारखंड से 3 आरोपी गिरफ्तार
दो स्कॉर्पियो वाहनों में पहुंचे आरोपियों ने घर में घुसकर किया था अपहरण, लैलूंगा पुलिस ने रांची में दबिश देकर छुड़ाया युवक
अपहरण में प्रयुक्त दोनों स्कॉर्पियो वाहन जप्त, व्यापारिक लेन-देन विवाद में वारदात को दिया गया था अंजाम

📍 रायगढ़
रायगढ़ पुलिस ने अपहरण के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए घटना के मात्र 24 घंटे के भीतर अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में झारखंड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपहरण में प्रयुक्त दो स्कॉर्पियो वाहनों को भी जप्त किया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना लैलूंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची में दबिश देकर अपहृत युवक रवि नारायण बंजारा को आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया।
मामले में 11 मई 2026 को प्रार्थी शिवप्रसाद बंजारा निवासी मुड़ागांव रामनाथपुर थाना लैलूंगा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 26 वर्षीय पुत्र रवि नारायण बंजारा को झारखंड से आए तीन युवक जबरन दो स्कॉर्पियो वाहनों में बैठाकर अपने साथ ले गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार 10 मई 2026 की दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी पवन साहू, विष्णु साहू और नरेंद्र उर्फ नरेश साहू दो स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 14 MU 1197 एवं JH 01 DV 6413 से प्रार्थी के घर पहुंचे। उस समय घर में रवि बंजारा और उसकी माता मौजूद थे। आरोपियों ने घर में घुसकर 12 लाख रुपये बकाया होने की बात कही और रवि बंजारा के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना लैलूंगा पुलिस ने तत्काल अपहरण का अपराध दर्ज कर विशेष टीम गठित की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम बिना समय गंवाए झारखंड के रांची रवाना हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी पवन साहू, विष्णु साहू और नरेंद्र साहू को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अपहृत युवक और आरोपियों के बीच धान खरीदी-बिक्री को लेकर व्यापारिक लेन-देन का विवाद चल रहा था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दोनों स्कॉर्पियो वाहनों को सबूत के तौर पर जप्त कर लिया है।
थाना लैलूंगा में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 156/2026 धारा 140(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. पवन साहू पिता बलीराम साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी बोकोंदा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।
2. विष्णु साहू पिता बलीराम साहू, उम्र 22 वर्ष, निवासी बोकोंदा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।
3. नरेंद्र उर्फ नरेश साहू पिता रमेश साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी डिम्बा थाना लापुंग जिला रांची, झारखंड।
पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी अनिल सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग कर टीम को मार्गदर्शन दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव, उप निरीक्षक चंद्र कुमार सिंगार, प्रधान आरक्षक एडमोन खेस, आरक्षक संतराम केंवट, राजू तिग्गा और गोविंद बनर्जी की सराहनीय भूमिका रही।
👉🏻 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश —
“कानून को हाथ में लेकर किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना, बंधक बनाना या अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देना गंभीर अपराध है। रायगढ़ पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है।”
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