अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग की कड़ी कार्रवाई, 8.93 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित
ग्राम जामबहार में की गई मौके पर जांच, अवैध उत्खननकर्ता ने किया अपराध स्वीकार
खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर कलेक्टर के निर्देशानुसार लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
रायगढ़। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामवासियों से खनिज पत्थर के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम द्वारा तहसील लैलूंगा अंतर्गत ग्राम जामबहार में 9 दिसंबर 2025 को ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके पर जांच की गई।
मौका जांच के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन विंकल मित्तल, निवासी लैलूंगा द्वारा किया गया है। जांच के समय संबंधित व्यक्ति द्वारा भी अवैध उत्खनन किए जाने की बात स्वीकार की गई, जिसके आधार पर खनिज विभाग द्वारा तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की गई।
खनिज विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत खनिज पत्थर के अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही अधिनियम की धारा 21(5) एवं 23क के अंतर्गत अवैध उत्खननकर्ता पर 8,93,640 रुपये की शास्ति अधिरोपित करते हुए राशि खनिज मद में जमा कराई गई।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध खनिज अमले द्वारा निरंतर एवं कड़ी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए है।
- बरौद के विस्थापित परिवारों ने वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप निर्मित मकानों के सर्वे एवं मुआवजा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन - July 15, 2026
- शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन या वर्षों की व्यवस्था पर सवाल? गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण पर चला बुलडोजर - July 15, 2026
- “स्कूल से उठी बदलाव की हुंकार” : केराखोल में नई शाला प्रबंधन समिति का गठन, नशामुक्ति की शपथ और साक्षरता रैली से गूंजा पूरा गांव - July 15, 2026
